त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के लिए आरक्षण की नीति से संबंधित शासनादेश बुधवार की रात जारी कर दिया गया। शासनादेश के अनुसार प्रयागराज में प्रमुख के 23 पदों पर चुनाव होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए पांच पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें दो पद महिलाओं के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं, जिसमें दो पद महिलाओं के लिए हैं। सामान्य महिलाओं के लिए भी चार पद आरक्षित किए गए हैं। कुल 23 पदों में 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं कौशाम्बी में आठ पदों पर प्रमुख का चुनाव होगा।
यहां अनुसूचित जाति के लिए तीन पद आरक्षित हैं, जिसमें एक पद महिला का है। पिछड़ा वर्ग के लिए दो पद आरक्षित हैं, जिसमें एक पद महिला का है। सामान्य महिला के लिए भी एक पद आरक्षित है। इसी तरह प्रतापगढ़ में 17 पदों पर प्रमुख का चुनाव होगा। इसमें चार पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसमें दो पद महिलाओं का है। पिछड़ा वर्ग में भी चार पद आरक्षित हैं, जिसमें दो पद महिलाओं का है। सामान्य महिला के लिए भी दो पद आरक्षित हैं। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रयागराज में अनारक्षित, प्रतापगढ़ में महिला और कौशाम्बी में अनुसूचित जाति की महिला के लिए पद आरक्षित किया गया है।
प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए नए सिरे से चक्रानुकम आरक्षण प्रक्रिया का बुधवार को निर्धारण कर दिया है। शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी की है। किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत किस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगी यह भी तय हो गया है। ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी है। पंचायतीराज विभाग ने आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा।इस तरह अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पंचायतों में आरक्षण व चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) बारहवां संशोधन नियमावली, 2021 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने बुधवार को 2015 को आधार वर्ष मानकर पंचायतों के चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की।
समय सारिणी 17 मार्च : जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण व आवंटन जारी करना, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जिलावार आरक्षण चार्ट जारी करना, निदेशालय की ओर से विकासखंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराना।18 से 19 मार्च : जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्ताव तैयार करने की अवधि।20 से 22 मार्च : आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से प्रकाशन।20 से 23 मार्च : प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना ।24 से 25 मार्च : जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रित आपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निस्तारण करना ।26 मार्च : जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन, पंचायतीराज निदेशालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को विवरण उपलब्ध कराना।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के लिए आरक्षण की नीति से संबंधित शासनादेश बुधवार की रात जारी कर दिया गया। शासनादेश के अनुसार प्रयागराज में प्रमुख के 23 पदों पर चुनाव होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए पांच पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें दो पद महिलाओं के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं, जिसमें दो पद महिलाओं के लिए हैं। सामान्य महिलाओं के लिए भी चार पद आरक्षित किए गए हैं। कुल 23 पदों में 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं कौशाम्बी में आठ पदों पर प्रमुख का चुनाव होगा।
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