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Noida School fees: नए सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे नोएडा के पब्लिक स्‍कूल, पिछले साल की फीस होगी लागू

हाइलाइट्स:नोएडा जिला प्रशासन ने नए सेशन में निजी स्‍कूलों के फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी हैसभी स्‍कूलों से कहा गया है कि वे पुराने फीस सर्कुलर को ही लागू करेंऐसा कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात के मद्देनजर किया गया हैनोएडा नोएडा जिला प्रशासन ने 2021-22 सेशन में सभी निजी स्‍कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सभी स्‍कूलों से कहा गया है कि वे पुराने फीस सर्कुलर को ही लागू करें। ऐसा कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात के मद्देनजर किया गया है। यह आदेश 16 मार्च को डिस्ट्रिक्‍ट फीस रेगुलेशन अथॉरिटी (डीएफआरसी) की मीटिंग के बाद लिया गया। इसमें स्‍पष्‍ट तौर पर कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कोई फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। बच्‍चों से पिछले सत्र (2020-21) की फीस ही ली जाएगी जो कि इससे पिछले सेशन 2019-20 से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए। नोएडा ज‍िला प्रशासन का आदेश सभी स्‍कूल आदेश मानने को बाध्‍य इसमें यह भी कहा गया है कि कोरोना के मद्देनजर अभी भी नैशनल डिजास्‍टर मैनेजमेंट ऐक्‍ट 2005 पांच लागू है। इसलिए सभी स्‍कूलों को डीएफआरसी और डीडीएमए (डिस्ट्रिक्‍ट डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) के निर्देश मानने होंगे। केवल मंथली फीस ही मांग सकेंगे इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि सभी स्‍कूल फीस मंथली बेसिस या प्रति माह के हिसाब से लेंगे। किसी भी स्‍टूडेंट को क्‍वार्टरली या हाफ इयरली आधार पर फीस देने को बाध्‍य नहीं किया जाएगा।दुबई में नौकरी के नाम पर 150 बेरोजगारों को ठगा