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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सूचना तकनीकी राज्यमंत्री, कानपुर देहात के सिकंदरा से विधायक अजीत सिंह पाल के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।सपा प्रत्याशी सीमा सचान ने ईवीएम मशीन मे गड़बड़ी सहित तमाम आरोप लगाते हुए सिकंदरा विधानसभा चुनाव 2017 को रद्द करने की माग की थी।कोर्ट ने कहा चुनाव या मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी याची की है।जो यह साबित नहीं कर सकी।कोर्ट ने कहा चुनाव में कानूनी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है।और याचिका बलहीन मानते हुए खारिज कर दी है।यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सीमा सचान की चुनाव याचिका पर दिया है।याचिका पर प्रतिवाद अधिवक्ता भरत पाल ने किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22फरवरी 21 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को फैसला सुनाया ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सूचना तकनीकी राज्यमंत्री, कानपुर देहात के सिकंदरा से विधायक अजीत सिंह पाल के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
सपा प्रत्याशी सीमा सचान ने ईवीएम मशीन मे गड़बड़ी सहित तमाम आरोप लगाते हुए सिकंदरा विधानसभा चुनाव 2017 को रद्द करने की माग की थी।
कोर्ट ने कहा चुनाव या मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी याची की है।जो यह साबित नहीं कर सकी।कोर्ट ने कहा चुनाव में कानूनी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है।और याचिका बलहीन मानते हुए खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सीमा सचान की चुनाव याचिका पर दिया है।याचिका पर प्रतिवाद अधिवक्ता भरत पाल ने किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22फरवरी 21 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को फैसला सुनाया ।
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