मुज़फ्फरनगर समाचार। पॉक्सो कोर्ट में पांच साल की नाबालिग के साथ नाबालिग को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने नामांकित व्यक्ति पर 32 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है।
ये मामला 28 जुलाई 2020 का है. 5 साल की नाबालिग बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय वह रेगिस्तान के शेरपुर गांव में रहने वाला गुलफाम नाबालिग को टॉफी का लालची डेक सुनसान जगह पर ले गया था। जहां उसने बच्ची के साथ दोस्ती कर रिश्ता तोड़ लिया। बच्ची को खोजने पर एनेस्थोल को एबॉर्शन का अनुमान मिला था। जिसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कर दी गई.
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बाद में किले की मां ने थाना नागालैंड नगर में गुलफाम नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अमारात को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर मल्टीपल गुलफाम को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर देनदारी और 32,000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
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