ज्ञानवापी केस. वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं, इस गुरुवार को जिला जज की अदालत से आदेश नहीं आया। मामले पर जिला न्यायाधीश ने रविवार को सबसे बड़े आश्चर्य के आदेश के लिए गुरुवार की तारीख दी थी। लेकिन आज भी ऑर्डर नहीं मिला. अब इस मामले में कल ऑर्डर आ गया.
बताया जा रहा है कि जिला जज के निजी कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय लिया गया है। जिला जज जयंती कार्यक्रम में अध्ययन करने गये थे. इस मामले में अब कल ऑर्डर आया. बता दें कि अख्तर ने जिला जज की अदालत में आवेदन पत्र में कहा था कि 4 सप्ताह तक सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। क्योंकि इलाहबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1991 के लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट में जीत हासिल करने को कहा है। ऐसे में द्वितीय प्रति की तैयारी में समय शेष है। इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट पब्लिक न की जाए।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए आर्किटेक्ट) ने जिला जज डॉ. अजय विश्व कृष्ण की अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट की जानकारी है। रिपोर्ट की मांग हिंदू के साथ ही मुस्लिम पक्ष भी है। हिंदू पक्ष की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीधे तौर पर जाने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने पहली बार डेमोक्रेसी दी थी, फिर से ईमेल प्राप्त करने की रिपोर्ट उपलब्ध है।
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