ज्ञानवापी एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर आज अहम निर्णय आने वाला है। बता दें कि रविवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान एएसआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देते हुए चार सप्ताह तक की रिपोर्ट में सार्वजनिक न करने की शिकायत दी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की आज तक सुनवाई की थी. वहीं अब आज इस मामले पर सुनवाई होगी।
बता दें कि अविनाश ने 18 दिसंबर को सील कवर में सर्वे रिपोर्ट (ज्ञानवापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट) में जिला जज की अदालत में फांसी की सजा दी थी। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की प्रतिलिपि अधिकारिक थी। वहीं, अंजुमन सुशीलिया मसिद कमेटी का कहना था कि रिपोर्ट सार्वजनिक न करने का शपथपत्र पर किसी को रिपोर्ट दी जाए। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 90 दिन पहले एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पक्ष नीचे दिए गए थे, जो रविवार को सुनाए गए थे। इस दौरान एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का हवाला देते हुए चार सप्ताह तक की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की शिकायत दी।
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वाराणसी कोर्ट ने टिप्पणी की बहस सुनने के बाद सुरक्षित रख का आदेश दिया। आदेश के लिए अदालत ने गुरुवार की तारीख तय की है। एएसआई ने वर्ष 18 दिसंबर को सील कवर सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिला जज की अदालत में फांसी की सजा दी थी। हिंदू पक्ष की ओर से रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद की आलोचना करने वाली अंजुमन सुशीलिया की ओर से मस्जिद पर आरोप लगाया गया था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का शपथ पत्र दिया जाए, किसी को भी रिपोर्ट दी जाए। फ़ास्ट की अर्ज़ियों पर रविवार को सुनवाई हुई। इस बीच अंजुमन सुशीलिया मसिद कमिटी ने तलाक़ पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील ज्ञानवापी के वजुखाने की मंजूरी की अनुमति है।
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