राजस्थान समाचार: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा कराने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत फसलवर्ष बीमा की प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है।
कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए बीमा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत अतिसूचित फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोंठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास और मूंगफली हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान, खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। योजना में किसानों द्वारा वास्तविक रूप से बोई गई फसल की सूचना 29 जुलाई तक लिखी जाएगी, ताकि वास्तविक रूप से बोई गई फसल के अनुसार संबंधित बैंक या समिति द्वारा किया जा सके। जो ऋणी कृषक, फसल बीमा नहीं करना चाहते हैं वे 24 जुलाई तक बैंक को लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं।
कृषि आयुक्त ने कहा कि फसल बुआई से लेकर सूखे तक, लम्बी सूखी अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, बिजली गिरने से होने वाली आग, तूफान, ओलावृष्टि और प्रकाश सहित क्षति जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वह है। पटवार मण्डल में 4 व तहसील क्षेत्र में न्यूनतम 16 फसल कटाई से ज्ञात उपज को क्षति की गारंटी उपज में से क्षति का आकलन कर बीमित राशि के अनुसार फसल बीमा क्लेम निर्धारित किया जाता है। फसल की कटाई के उपरान्त 14 दिन तक के लक्षणों के लिए खेत में छोड़ी गई फसल को हल्की, हल्की वर्षा, असमान वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर फसल बीमा दावा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रीमियम राशि का खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम, कृषक द्वारा वहन किया जाएगा।