राजस्थान समाचार: जयपुर में नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में पिता को 20 साल की सजा सुनाई गई है। जयपुर मेट्रो-1 पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। सजा सुनाते हुए जज मनीषा सिंह ने कहा- राक्षस के साथ बलात्कार उसके संरक्षक (रक्षक) पिता ने ही किया है। ऐसे गंभीर मामले में दोषी के प्रति किसी भी तरह की नग्नता का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।
जज मनीषा सिंह ने जजमेंट में कहा कि पूरा परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिता और पति पर प्रतिबंध लगाता है, आज भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य अपने ही मुखिया के नाम के विरुद्ध कोई खतरा नहीं दर्ज करा सकता है। इस मामले में रेखा के साथ यौन अपराध उसके पिता ने ही किया है। यह साबित हो गया है कि दोषी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ 2015 से 2020 तक कई बार बलात्कार किया।
2015 में पिता ने गलत काम करना शुरू कर दिया
आरोप है कि वर्ष 2015 में पिता ने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। सिगरेट को यह खतरनाक दी जा रही है कि अगर उसने रेप के बारे में किसी को बताया तो वह उसकी मां और भाई को मार डालेगी। नींद या नशे की लत की लत से पीड़ित होकर बलात्कार किया गया, जिससे वह 2016 में गर्भवती हो गई और बलात्कार करने वाले पिता ने उसका गर्भपात करा दिया। कस्तूरी ने मां को इसकी जानकारी दी, तो उसने संरक्षण दिया। अदालत ने सभी दोषियों को देखने के बाद 20 साल की कैद और दोषियों की सजा सुनाई।