राजस्थान क्राइम न्यूज़: मैथ्यू के लिए यूके आई महिला से गर्भपात के प्रयास में असफल रहने पर हत्या करने वाले समोआ को जिला एवं सत्र न्यायालय के आवेदन पत्र में अधिकारी चक मिश्रा ने उम्रकैद और 25 हजार रुआब की सजा सुनाई।
सविना स्टेट में गैट के खिलाफ 16 अगस्त 2020 को जुलवानिया मंडल (मध्यप्रदेश) निवासी मुकेश खराड़ी ने विशाल मुनिया की पत्नी निरमा खराड़ी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रतिष्ठित पेशी पर होने वाले लोक अभियोजक कपिल टोडावत ने आवश्यक दस्तावेज व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दादाजी को समलैंगिक की सजा सुनाई।
परिवारवादी मुकेश ने स्टेट में रिपोर्ट दी कि वह अक्टूबर 2019 में पत्नी निरमा को लेकर बाजार में आए थे. लॉक डाउन होने से दोनों होटल चले गए। दो महीने बाद वह पत्नी को लेकर फिर से सामने आईं। गोकुल विलेज के पास प्रोटोटाइप हॉल में काम कर रहे थे, वहीं वे रिकॉर्ड थे। गांव का ही विशाल मुनिया भी अपनी पत्नी के साथ के लिए आया और वह सिद्धांत भवन के किज़ादे माले पर रहने लगा। रक्षा बंधन पर गांव से साला करना आ गया, तीनों साथ मिलकर कर रहे थे।
घटना वाले दिन सुबह आठ बजे साले करण और उसकी पत्नी के साथ घर से निकलने के लिए निकले। पत्नी निरमा साइट पर देरी से आई तो कलाकार भैरूलाल मीना ने उसे वापस भेज दिया। वह टिफ़िन डेक हॉल से वापस चला गया। इस बीच क्लोज समूए एक बजे किशोर नाश्ता लेकर आने का ओपन साइट से निकला, जो 3 घंटे बाद शाम 4 बजे वापस आया। शाम 5 बजे वह अपनी बिक्री के लिए घर पहुंचा तो पत्नी निरमा मृत अवस्था में शाम को थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नवजात शिशु को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि वह स्टार्टअप कंपनी निरमा के पास पहुंच गई और उसने धोखाधड़ी का प्रयास किया। असफल रहने पर निरमा के सिर पर युद्ध कर हत्या कर दी और ब्लेड से ग्लास और कलाई को काट दिया।