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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, केंद्र और यूटी चंडीगढ़ को एक साथ मिलकर काम करने को कहा

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, केंद्र एवं यूटी चंडीगढ़ को उच्च न्यायालय के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न न्यायिक निर्णय लेने के लिए एक साथ सामूहिक काम करने के लिए कहा है, विशेष रूप से इस संबंध में सभी उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को अपने साथ ले जाना है। कर्मचारियों के लिए समतुल्य सुविधा।

हाई कोर्ट ने कहा कि मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करने के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, पंजाब, एडवोकेट जनरल, हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल यूटी , वरिष्ठ वकील सुनील चड्ढा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष और सचिव के साथ 16 दिसंबर को हाई कोर्ट के कांफ्रेंस हाल बैठक करे। 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक सिब्बल और न्यायाधीश सुख एंअली कौर ने लंबे समय से अदालत में सुनवाई के लिए ये आदेश जारी किए हैं।