ट्रिब्यून समाचार सेवा
पटियाला, 19 नवंबर
पंजाब सरकार द्वारा अगले तीन महीनों के भीतर शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा करने और नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 274 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पटियाला की उपायुक्त साक्षी साहनी ने शनिवार को कहा कि प्रति लाइसेंस दो से अधिक हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें लाइसेंस धारकों से पूछा गया था कि इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
एक शस्त्र लाइसेंस पर दो शस्त्र रखने की अनुमति है।
डीसी ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 107 और 110 के तहत बंधे सभी लोगों के लाइसेंस भी आर्म्स एक्ट की धारा 9 के तहत बांड की अवधि के लिए निलंबित किए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि किसी भी आपराधिक कदाचार के सत्यापन के लिए लगभग 30,000 शस्त्र लाइसेंसों की एक सूची पुलिस विभाग के साथ साझा की गई थी।
राज्य सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति और आग्नेयास्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना का सामना कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया और कथित रूप से बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गाने शामिल हैं।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
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