सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए 26 अगस्त को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा गुरदास मान की याचिका खारिज करने के लगभग एक हफ्ते बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाबी गायक को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। उन्हें एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने को कहा गया है।
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न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने स्पष्ट किया कि उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है। यह मुद्दा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा मंचीय प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्द जानबूझकर/दुर्भावनापूर्ण थे ताकि आईपीसी की धारा 295-ए को लागू किया जा सके, यह जांच का विषय होगा।
न्यायमूर्ति झिंगन ने यह भी स्पष्ट किया कि मंच पर प्रदर्शन करते समय एक कलाकार में भीड़ को शामिल करने और साथ ले जाने का झुकाव होता है। याचिकाकर्ता एक प्रसिद्ध गायक था और वह ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो छिपने या फरार होने में सक्षम हो। साथ ही उससे कोई वसूली नहीं की जानी थी।
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