चंडीगढ़, 3 सितंबर-
पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत बताते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस बड़े कदम का श्रेय राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के प्रयास की शुरुआत करके सीएम भगवंत सिंह मान की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दिया।
उन्होंने आगे बताया कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान तथा भविष्य के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के लिए यह कानून लाने में राज्य सरकार को ढाई वर्ष का समय लग गया।
उन्होंने अवैध कॉलोनियों का समर्थन करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप शहरी झुग्गियाँ उभरीं। PAPRA अधिनियम, 1995 में 2014, 2016 और 2018 में दो संशोधन पेश किए गए, लेकिन ये बदलाव आम जनता के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के बजाय मुख्य रूप से अवैध कॉलोनियों के पक्ष में थे। वर्तमान में, राज्य भर में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियाँ उभरी हैं।
अमन अरोड़ा ने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास 500 गज तक के प्लॉट के अधिग्रहण के लिए लिखित बिक्री समझौता है, पावर ऑफ अटॉर्नी है और 31 जुलाई, 2024 से पहले की तारीख वाले बैंक लेनदेन हैं, वे इस वर्ष 2 नवंबर तक बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता के पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।