पर प्रकाश डाला गया
- रेलवे सेवा में कमी का ख़िलाफते हर्जाना।
- रेलवे से जुड़े इन मामलों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में निर्णय लिया।
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक महिला उपभोक्ता के पास बाहरी सीट होने के बाद भी उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली। इस कारण यात्रा के दौरान उन्हें काफी पोर्टफोलियो का सामना करना पड़ा। मामला जिला उपभोक्ता आयोग में प्रवेश। मामले में आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय निर्णय लिया। आयोग ने रेलवे सेवा में कमी का खुलासा करते हुए 16 हजार रुपये का हर्जाना लगाया।
एक महिला वकील संजू गुप्ता को छतरपुर से भोपाल आने के समय महामना एक्सप्रेस में बैठकर न मिलने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें बाग धाम जाने वाले बाबा की भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो गया था। उनके पास कन्फर्म टिकट भी थे। फिर भी उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली। संजू गुप्ता ने इस मामले को जिला उपभोक्ता आयोग में उठाया। जहां रेलवे ने अपनी चुनौती के लिए 16 हजार रुपये का जुर्माना भरा।
रेलवे से जुड़े इन मामलों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं
त्योहारों के मौसम में रेस्टॉरेंट में भारी भीड़ होना आम बात है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां कन्फर्म टिकट होने के बावजूद यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में यात्रियों को अपने अधिकार के खिलाफ प्रति सलाहकारों को नियुक्त करना चाहिए और इन मामलों में रेलवे की प्रतिस्पर्धा के लिए आवाज उठानी चाहिए। इन मामलों में ट्रेन कैंसिलेशन, कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना और ट्रेन लेट के कारण कनेक्टिंग ट्रेन छूट शामिल है।
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