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दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना लागू

दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग्जन व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। योजना के तहत नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिये 20 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा दिलाने के लिये 30 हजार रूपये और अंतिम चयन होने पर राज्य शासन द्वारा 20 हजार रूपये दिये जाते हैं। योजना का लाभ उन्हीं नि:शक्तजनों को दिया जाता है, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं।सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षा परिणाम तक सहायता राशि दी जाती है। उन्हीं आवेदनों को सहायता दी जाती है जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तता रखता हो मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा.