आयुक्त नि:शक्तजन श्री संदीप रजक ने प्रदेश के कलेक्टर्स से कहा है कि वे दिव्यांगजन के लिए समुचित स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास, बाधारहित वातावरण, रोजगार और जन-जागरण के लिये स्थानीय निकायों के बजट में वित्तीय प्रावधान कर आवश्यक सेवा एवं सुविधा प्रदान करें। श्री रजक ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजन को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के लिये अधिकार प्रदान किये गये है। इनका पालन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों द्वारा किये जाने के निर्देश हैं।
आयुक्त नि:शक्तजन श्री रजक ने कहा कि इंदौर एवं उज्जैन जिलों में अधिनियम अंतरित वित्तीय बजट का प्रावधान कर लिया गया है। उन्होंने अन्य कलेक्टरों से अपने जिले के स्थानीय दिव्यांगजनों के लिये स्थानीय निकाय, जनपद पंचायत और नगर पंचायतों के वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान करवाने के निर्देश दिए।
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