पर प्रकाश डाला गया
- मदरसन की महारानी के बाद सरकार का सख्त कदम
- धार्मिक शिक्षा दीक्षा वाले मदरसों की मान्यता रद्द होगी
- स्कूल शिक्षा विभाग मदरसों के निरीक्षण के निर्देश
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में गैर मुस्लिम बच्चों के पिता पर रोक के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। मदरसन को इस बात के लिए सचेत किया गया है कि अगर यहां हिंदू बच्चे को छोड़ दिया गया तो मदरसन की न सिर्फ आर्थिक सहायता उन्हें बंद कर दी जाएगी, बल्कि सिद्धांत भी रेड की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-28(3) का पालन किया है।
मदरसन के निरीक्षण के निर्देश
कहा गया है कि इस निर्देश के अनुसार, भव्यता की सहमति के बिना गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश के आयुक्त लोक शिक्षण शिक्षण गुप्ता की ओर से जारी आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी मदरसों में निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि वे गैर मुस्लिम बच्चे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं।
गैर मुस्लिम बच्चों पर हो रही कार्रवाई
निर्देश दिए गए हैं कि जिन मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की तलाश की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि पूर्व में शासन स्तर से की गई जांच में मध्य प्रदेश में 56मार्चों में हिंदुओं का नाम भी दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है।
पालकों की सहमति अनिवार्य
आदेश मानचित्र शासन के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी अनुयायी संस्था में किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने और धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए टैब तक बाउंड नहीं किया जाए, जब तक कि बच्चों के पालकों ने इसे नहीं लिया अपनी सहमति न दे दी हो।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-28 (3) में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी आध्यात्मिक संस्था में पालकों की सहमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा।
रूढ़िवादी आ रही थी कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। पुतली की जांच में पता चला कि पुतली के कागजों में चल रहे हैं। हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी धर्म की तालीम नहीं दी जा सकती। प्रदेश में सभी अकादमियों को पुरालेखों का पालन करना होगा।पाई इंस्टालेशन के विरोध में जो वैज्ञानिक संस्थाएं नियम बनाती हैं, उनके सिद्धांत को समाप्त करने की कार्रवाई के साथ की जाएगी। चिकित्सा सहायता प्राप्त स्कूल ऑनर, निजी संस्थान होन यामार्से किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं करेगा।
उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री, मप्र