राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए छह नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है। लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में सात साल की सजा सुनायी है।
शुक्रवार को ही रिम्स की ओर से लालू प्रसाद की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। रिपोर्ट पेश करते हुए रिम्स को यह बताना है कि लालू प्रसाद का इलाज जेल अस्पताल में संभव है या नहीं। जमानत याचिका में लालू प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा वह पूरी कर चुके हैं। इस मामले में वह पटना में भी जेल में रहे हैं। पटना में उन्होंने 10 महीने जेल में बिताया है। रांची में 10 दिसंबर 2017 से वह जेल में है। अब तक उन्होंने 42 महीने से अधिक सजा काट ली है।
सजायाफ्ता लालू प्रसाद को अब तक चाईबासा कोषागार से अवैध निकसी के दो और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब सिर्फ दुमका मामले में जमानत मिलनी बाकी है। अगर इस मामले में उन्हें जमानत की सुविधा मिलती है, तो वे जेल से रिहा हो जाएंगे। लालू प्रसाद पर कुल पांच मामले झारखंड में चल रहे हैं, जिसमें से उन्हें चाईबासा के दो, देवघर व दुमका के एक-एक मामले में सजा मिली है। वहीं, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।
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