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शेल कंपनी और खनन पट्टा मामला : PIL की वैधता पर फैसला आज, सरकार और JMM के लिए अहम दिन

Ranchi : झारखंड के लिए शुक्रवार का दिन काफी अहम दिन माना जा रहा है. आज  झारखण्ड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court)  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)  और उनके भाई बसंत सोरेन ( Basant Soren) के करीबियों से संबंधित शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ (CBI ) जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका की वैधता पर फैसला सुनायेगा.  यह जनहित याचिका झारखण्ड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. राज्य सरकार, शिवशंकर शर्मा, मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी इस मामले में पक्षकार हैं. सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो होने के बाद पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पढ़ें – वडोदरा में धधक उठा केमिकल फैक्‍ट्री, धमाकों से दहला कई किलोमीटर का इलाका

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कोर्ट में कई बिंदुओं पर बहस हुई 

राज्य सरकार ने जनहित याचिका की मेंटेनबिलिटी(Maintainability) पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि वह इस याचिका पर आगे की सुनवाई नहीं करे और याचिका ख़ारिज कर दे. इसके लिए सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित वकीलों ने कई बिंदुओ पर बहस भी की है.

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शेल कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग हुई

जबकि ईडी (ED) और याचिकाकर्ता का कहना है कि शेल कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग (Money laundering) हुई है. अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों की जांच से सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. अगर जनहित याचिका दाखिल करने में नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, तो इसका सहारा लेकर न्याय का रास्ता नहीं रोका जा सकता है.

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