हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत

रांची/नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एलसीएम नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर अपील को चुनौती देने वाली को अस्वीकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले रांची उच्च न्यायालय में अपील की जानी चाहिए थी। हालाँकि बुधवार की रात को हुई गद्दारी के बाद क्रिश्चियन सोरेन ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। लेकिन फिर वे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और वहां से कहा कि वे उच्च न्यायालय की याचिका वापस ले लें। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उच्च न्यायालय में डाक टिकट जारी किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह संवैधानिक अदालत है और अगर किसी व्यक्ति की याचिका में इस तरह की अनुमति होगी तो एसोसिएटेड एसोसिएट होगी। इस बीच रांची में इम्प्लाय की विशेष अदालत ने रसेल सोरेन को पांच दिन के लिए पीएचडी में भेज दिया है। इससे पहले गुरुवार को विशेष अदालत में पेश किया गया था। लेकिन प्लांट की जगह कोर्ट ने एक दिन की डेस्टिनेशन डेज़ी में भेज दिया था।

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