नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले में शामिल धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री रसेल सोरेन को झारखंड के जज को चुनौती देने वाली डीडीए की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री सोलोमन सोरेन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने रायगढ़ में कानून के शासन को बनाए रखने की बात कही। और कहा कि उन्हें मूर्तिपूजकों से जेल भेजा गया था, जिसका उद्देश्य उनके और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था।
उन्होंने कहा, ”मुझे ऐसे कब्जे में ले लिया गया, जैसे मेरी संपत्ति लेकर भाग गया हूं…सोरेन परिवार पर सु व्यवस्थित तरीके से आरोप लगाए गए।”
इससे पहले, रॉबर्ट बी आर गवई और रॉबर्ट के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालय का 28 जून को ”अत्यंत तर्कपूर्ण” आदेश था। पीठ ने कहा, ”हम संबंधित आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं रखते हैं।” किसी भी अन्य मुकदमे के स्तर पर उपयुक्त अदालत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि एकल न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) ने बहुत ही अलग निर्णय लिया है।… हम और कुछ नहीं कहना चाहते… अगर हम सीखना चाहते हैं तो आप (ईडी) मुश्किल में पड़ सकते हैं।”