वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप दे दें वोट, जानें कैसे..?

रांची: मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता के. रवि कुमार ने चौथे चरण में मतदान वाले जिले से अपील की है कि वे मतदान को सर्वोच्च मत का कार्य मानकर 13 मई को मतदान अवश्य करें।
उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या कहीं खो गया है तो उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो उनके पास मतदाता पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र) के बिना भी मतदान कर सकते हैं। कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक चयनित राजनेताओं में से किसी एक पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र में शामिल किया जाएगा।
इसमें बताया गया है कि इन वैकल्पिक नामों में बिल्डर्स जॉब्स, फोटोयुक्त बैंक पासबुक/ डाक टिकट पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो शामिल हैं। पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य या सरकारी निगम द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा आई कार्ड, पासपोर्ट-संक्षेप-विभागीय परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आई कार्ड शामिल हैं।
इसलिए उन्होंने सार्वजनिक अपील की है कि यदि किसी पंजीकृत रजिस्ट्रार के पास नामांकन पत्र नहीं है तो भी वह 12 वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ कोई एक पहचान पत्र अवश्य लें।

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use