भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने साल 2020 में लोकपाल में शिकायत करते हुए शिबू सोरेन और उनके परिजनों पर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। इसकी जांच के खिलाफ शिबू सोरेन की याचिका दायर की थी जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिबू सोरेन का कहना है कि उनके खिलाफ मामला दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित है।
22 Jan 2024
रांची : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल द्वारा शुरू की गई जांच के विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो एवं राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट निर्णय सुनाएगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 25 सितंबर 2023 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
निशिकांत दुबे ने लगाया था यह आरोप
अगस्त, 2020 में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं।इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए सोरेन ने याचिका में दावा किया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 53 के तहत अपराध के सात वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं है।
मामला राजनीति से प्रेरित : शिबू सोरेन
याचिका में यह भी कहा कि लोकपाल ने शिकायत पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को गलत तरीके से समय विस्तार दिया है। 75 वर्षीय सोरेन ने दुबे की शिकायत के साथ-साथ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण की कार्यवाही को भी गलत ठहराया है। सोरेन ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ मामला पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। 12 सितंबर, 2022 को हाई कोर्ट ने यह कहते हुए लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी कि मामले पर विचार की आवश्यकता है।