झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य बताया है। अदालत ने याचिका को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। पूर्व में याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
20 Jan 2024
रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य बताया है। अदालत ने याचिका को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। पूर्व में याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
परेशान और बदनाम की नीयत से याचिका दायर की गई है : रबींद्रनाथ महतो
रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को संतोष हेंब्रम ने चुनौती दी है। महतो पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। प्रार्थी संतोष हेंब्रम की ओर से कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य है। प्रतिवादी पर जो आरोप लगाया गया है वह उचित है और उसपर सुनवाई की जानी चाहिए और रबींद्र महतो के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जबकि महतो की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।इसमें कोई भी स्थापित तथ्य नहीं है। परेशान और बदनाम की नीयत से याचिका दायर की गई है। उनके खिलाफ किसी तरह के भ्रष्ट आचरण का आरोप नहीं लगाया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि एक परचा वितरण किया गया है जो गलत है। इसलिए याचिका रद्द कर देनी चाहिए।