दलबदल मामले में विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त, विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाया फैसला

रांची: झारखंड विधानसभा सदस्य सह भाजपा विधायक जेपी पटेल और झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता पर अंतिम फैसला आ गया है. दलबदल के तहत जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त कर दी गई है. दरअसल, स्पीकर कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है. जो 26 जुलाई से लागू होगा. संविधान की 10वीं अनुसूची के मद्देनजर दोनों विधायकों की सदस्यता समाप्त की गई है. दरअसल, इन दोनों विधायकों के मामले पर बुधवार (24 जुलाई) को ही स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी.

मानसून सत्र की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे

इस दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. वहीं, इस मामले पर फैसला सुनाने का समय शाम 4 बजे तय किया गया था. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों विधायकों की सदस्यता 26 जुलाई 2024 से समाप्त की जाती है. इस फैसले के बाद अब दोनों विधायक मानसून सत्र यानी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. आपको बता दें कि इसी साल झारखंड विधानसभा चुनाव भी होने हैं.

क्या बात है

लोकसभा चुनाव (2024) में बीजेपी विधायक जेपी पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था. जिसके बाद जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. और उन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. इतना सब होने के बाद भी उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम ने भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर राजमहल सीट से चुनाव लड़ा था. वे लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे. जिसमें नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए थे. और वे राजमहल से हार गए थे.

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