जेल से बाहर निकले मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

न्यूज़रूम टीम: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। हालाँकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉक के अपराधी को अवैध नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को एलिजाबेथ की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। स्क्रैन्स्की ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दस्तावेजों के मामले में अपने अभियुक्तों और जमानतदारों से अस्वीकार्य चुनौती देने के लिए दो अलग-अलग दस्तावेज दिए थे। जस्टिस सूर्यकांत की राष्ट्रपति पद की दोनों याचिकाओं पर निर्णय। पृथ्‍वी में जस्टिस जया भुइंया भी शामिल हैं। पीरिन ने पांच सितंबर को स्ट्राइक्स की नियुक्तियों पर निर्णय सुरक्षित रखा था। इस मामले में दशहरा ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एक मामले में स्ट्राइकर को जमानत देने से इनकार कर दिया और चुनौती देने वाली याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा।

स्ट्रॉबेरी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख अपनाया था

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख अपनाया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले में उनके बिल्डरों को बंधक बना लिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अब उनके वैज्ञानिक साक्ष्यों और संबंधित साक्ष्यों को देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि क्रिमिनल अकारण या अवैध था।

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use