हेमन्त सोरेन :- एचडी के सोलोमन सोरेन के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट हैं। उनकी ओर से एस.एस. इसके साथ ही सोरेन ने इसी मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में दस्तावेजों को वापस लेने की मांग की है। पूर्व सीएम की ओर से महाधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट को आज बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एस.
इसके पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एस. चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने मिशेल सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सोरेन को टेक्निकल आधार पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि आपके प्रतिवादी (ईडी) को मामले की जानकारी नहीं दी गई है और न ही उन्हें नोटिस दिया गया है। ऐसे में यह दस्तावेज़ सूची के योग्य नहीं है। (आईएएनएस)