कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर हेमंत सोरेन को कोई राहत देने से इनकार किया. बेंच ने कहा कि आपने प्रतिवादी (ईडी) को मामले की जानकारी नहीं दी है और न ही उन्हें नोटिस किया गया है.
01 Feb 2024
रांची : ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उनकी ओर से एसएलपी दायर की गई है और इसपर सुनवाई के लिए शुक्रवार यानि 2 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है. इसके साथ ही सोरेन ने इसी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका वापस लेने की अर्जी दी है. पूर्व सीएम की ओर से महाधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट को आज बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, इसलिए वह हाईकोर्ट से केस वापस लेना चाहते हैं. इसके पहले हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर हेमंत सोरेन को कोई राहत देने से इनकार किया. बेंच ने कहा कि आपने प्रतिवादी (ईडी) को मामले की जानकारी नहीं दी है और न ही उन्हें नोटिस किया गया है. ऐसे में यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है.
‘राज्यपाल के घर से अवैध रूप से हिरासत में लिया’
हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ED की कार्रवाई को मनमाना, राजनीति से प्रेरित बताया है. कहा कि उन्हें राज्यपाल के घर से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया. ED केंद्र सरकार के इशारे पर काम रही है. ED की कार्रवाई झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से गिराने के लिए है. ईडी ने अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है.