दिल्ली के सदर बाजार को इलाके में कोविड नियमों के उल्लंघन के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि बाजार शनिवार को रात 10 बजे से मंगलवार को रात 10 बजे तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें खुली रह सकती हैं। इस बीच, बाजार संघ को तीन दिन का समय दिया गया है कि वह कोविड-उपयुक्त व्यवहार कैसे अपनाया जा सकता है, इस पर एक कार्य योजना प्रस्तुत करें। यह आदेश कोतवाली एसडीएम अरविंद राणा ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोतवाली कार्यकारी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार, आम जनता के साथ-साथ विक्रेता और दुकानदार भी कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं कर रहे थे। “बड़े फुटफॉल के कारण, मार्केट एसोसिएशन और दुकानदार उक्त बाजार में 10-07-2021 को कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं। दिल्ली के सदर बाजार के उक्त बाजार में कोविड प्रोटोकॉल के दिशा-निर्देशों/निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस का अत्यधिक प्रसार हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि यदि दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ डीडीएमए अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 और अन्य लागू अधिनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि जहां अब कोविड के मामलों की संख्या कम हो गई है, एहतियाती उपाय आवश्यक हैं क्योंकि अगले दो-तीन महीनों में संभावित तीसरी लहर आ सकती है। .
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