नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुपरस्टार को बड़ी राहत के संकेत दिए हैं। अदालत ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर मजिस्ट्रेट की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट केस में अगली सुनवाई 7 मई को. सुप्रीम कोर्ट केजरविल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके वकील को चुनौती दी गई थी। इस पर ईडी से जवाब मांगा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”ईडी की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ़ दस्तावेजों पर बहस और उसके बाद साकेत नीति मामले में उनके नामांकन में समय लग सकता है।” ऐसे में कोर्ट में उनके हॉस्टल जमानतदारों को सुना जा सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ‘किसी को भी राहुल गांधी या धार्मिक यादव का नाम रखने से नहीं रोका जा सकता’https://lalluram.com/supreme-courts-decision-cant-stop-anyone-from-naming-rahul-ganthi-or- लालू-यादव/
पहले एसकेआई की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी सिंघवी की जांच एजेंसी का पक्ष रखा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को आज भी पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइकरों की जमानत पर विचार करने की तैयारी की जा रही है।