: … . सुपरटेक ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने इस ग्रुप की एक और कंपनी के खिलाफ अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुपरटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह आदेश आया है।
पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से कंपनी के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी। बैंक की कंपनी पर 216 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी है। बैंक की ओर से कहा गया है कि उन्होंने सुपरटेक की इस कंपनी पर 18 मार्च 2013 को 140 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे ग्रुप क्रिएटर को विकसित करने का प्रस्ताव मिला था. ग्रुप ट्रैक्टर का यह प्रोजेक्ट गोल्फ प्लॉट नंबर टीएस-5 सेक्टर-22डी यमुना एक्सप्रेसवे पर था। इस लोन की किस्त का भुगतान नहीं किया गया और 30 जून 2023 तक बैंक का किश्त 216 करोड़ 90 लाख 87 हजार रुपये हो गया। कंपनी को बैंक की ओर से कई नोटिस भी जारी किए गए. एनसीएलटी ने इस कंपनी में आईआरपी के रूप में हीरो की नियुक्ति की है।
सुपरटेक ग्रुप के सार्वभौम अरोरा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में है। जमीन के विवाद के प्रोजेक्ट के पूरे होने में देरी हुई। इस निर्णय के वह एनसीएलएटी में अपील म्युचुअल्स के खिलाफ होंगे।
सुपरटेक रियल्टर्स पर एक माह पहले हुई कार्रवाई
सुपरटेक ग्रुप की कंपनी सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक महीने पहले ही दिवालिया घोषित होने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कंपनी द्वारा सुपरनोवा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यह एनसीआर का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की याचिका पर कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी। बैंक की बिल्डर कंपनी की कीमत 168 करोड़ 4 लाख 59 हजार 415 रुपये है। इस प्रोजेक्ट पर लीज रेंट और अदर मेड में अथॉरिटी का बिल्डर 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 3 साल से इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री रुकी हुई है।
इन संस्थाओं के दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है
● सुपरटेक रियल्टर्स
● सुपरटेक लिमिटेड
● सुपरटेक टाउनशिप
● सुपरटेक रिवाइटल
● सुपरटेक ओ.बी.आई