सीएम केजरीवाल की खास मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ और ईडी को नोटिस भेजा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों से एक्स्ट्रा कवर के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर तिहाड़ जेल और ईडी को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने सिकंदराबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आरएसएस कोर्ट ने उनकी यह मांग खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया है कि वह 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वकीलों से बात करने के लिए उन्हें अतिरिक्त कबूल की गई। उन्हें प्रति सप्ताह 2 बार वकीलों से मिलने की अनुमति है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल अथॉरिटी और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ 2 सप्ताह में 2 और अतिरिक्त मीटिंग की गारंटी ली है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की इस अर्जी को खारिज कर दिया था।

दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। पैगंबर मोहम्मद की अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पैगंबर मोहम्मद के वकील यह बताने में असमर्थ हैं कि वह आधार पर वीडियो के माध्यम से 2 अतिरिक्त मुलाकातों के हकदार कैसे हैं, जिन पर पहले आदेश में चर्चा की गई थी, उन्हें सुलझाया भी जा सकता है। गया था.

21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। उन्होंने 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर किया। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उन्हें बेल दे दी थी, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया। इसके बाद सीबीआई ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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