मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली . दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 फरवरी तक के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 फरवरी को डेमोक्रेट के रूप में शपथ दिलाने की मंजूरी दे दी। जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है।

बता दें कि, 26 फरवरी को दोषी करार दिए जाने के मामले में मनीष सिसोदिया को उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, तब से वह आरोपी हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को एचडीएफसी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से छुट्टी दे दी थी।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद में सामुहिक सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संजय सिंह को 5 फरवरी को सुबह 10 बजे संसद में शपथ दिलाएं. संजय सिंह ने 5 फरवरी को शपथ ली और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में सात दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

दिल्ली शराब मामला नीति में आप मिनियन संजय सिंह चौक जेल में हैं। संजय सिंह को प्रॉडक्ट्स नीति के डायरेक्टर के मामले में निदेशालय (ईडी) ने चार निवेशकों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब उत्पादन शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कुछ शराब के सामान, थोक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को लाभ हुआ है।

डी.एच.डी. ने कोई विरोध नहीं किया

हालांकि संजय सिंह के वकील रजत शर्मा ने अपने विवादास्पद बयान में कहा कि जमानत की प्रार्थना जोर-शोर से नहीं की जा रही है क्योंकि सिंह 7 फरवरी को अपने मित्र के खिलाफ एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जा रहे हैं, इसके बजाय उन्हें केवल 5 फरवरी को साझीदारी सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद में जाने की अनुमति दी जा सकती है। संजय सिंह की नामांकित प्रार्थना का संपादकीय निदेशालय (ईडी) ने विरोध नहीं किया।

कोर्ट ने संजय सिंह की अंतरिम जमानत खारिज कर दी और उन्हें 5 फरवरी को शपथ की मंजूरी प्रदान कर दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस दौरान संजय सिंह को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. इस दौरान संजय सिंह हो मोबाइल फोन का इस्तेमाल या किसी भी तरह की बकवास, संदिग्धता, गवाह या मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं देंगे। अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को भी उनके साथ रहने की अनुमति दी।

26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है सोसाएड

कोर्ट ने 11 नवंबर, 2023 को सिसौदिया को अपनी पत्नी से मुलाकात के लिए कुछ घड़े की सजा दी थी। 26 फरवरी 2023 को कौशिक ने मसूद को गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में बंद हैं, इस दौरान उनके पांच जमानती आवेदन खारिज हो गए हैं।

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