दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक के अध्यक्ष को दी 30 दिन की सज़ा की सज़ा

धनशोधन मामले में एक अदालत ने मंगलवार को सुपरटेक के अध्यक्ष और अरोड़ा के प्रवर्तक को चिकित्सा आधार पर गिरफ्तार कर एक महीने के लिए दिल्ली की जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगला ने अम्मा को एक लाख रुपये की निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर राहत दी।

अरोड़ा ने शर्त का हवाला देते हुए तीन महीने की जमानत पर छूट दी थी। उन्होंने अदालत को बताया कि अपराधियों के बाद उनका वजन लगभग 10 किलोमीटर कम हो गया है और उन्हें आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उन्हें 27 जून, 2023 को धन शोधन सुरक्षा अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक समूह के निदेशकों और प्रोमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज है।

दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा सुपरटेक लिमिटेड और उसके ग्रुप के खिलाफ़ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश और जालसाजी के लिए 26 आरोपियों की जांच की जा रही है। उन पर कम से कम 670 घर में 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र के कंपनी और उसके निदेशकों ने अपने रियल एस्टेट शेयरों में फ्लैटों के बदले घर के दावे के अनुसार एक साथ मिलकर लोगों को धोखा देने की योजना बनाई।

जज ने कहा, ”अवैदिक प्रतिमानों के साथ कोई भी कार्य या दोष शामिल नहीं होगा, जो अहितकर है या जो सानिध्य मामले की सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।”

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