राज्य की सुरक्षा रिव्यू ग्रुप ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए कुछ नए निर्णय लेकर करीबी सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने का फैसला किया है। सीएम बघेल को जेड-प्लस का सुरक्षा घेरा यथावत बना रहेगा। हालांकि उनसे मिलने वालों और मंत्रालय में प्रवेश को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है। इनमें सांसदों, विधायकों, महापौर आदि के लिए भी नई व्यवस्था तय की गई है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ दो से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सांसदों, विधायकों व महापौर के साथ प्रवेश करने वालों के नाम पते भी सुरक्षा अधिकारी के दर्ज होंगे। दो दिन पहले मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने एक हाई लेवल मीटिंग कर सीएम, मंत्री और अफसरों से मुलाकात को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। सचिव जीएडी रीता शांडिल्य ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक यदि कोई सीएम से उनके निवास पर मुलाकात करना चाहता है तो उसे कम से कम एक दिन पहले सीएम सचिवालय के फोन नंबर 0771-2331001 पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, निवास व कार्यालय के फोन नंबर तथा मिलने का उद्देश्य नोट करवाना होगा।
मुलाकातियों की सूची सीएम को अधिकारी प्रस्तुत करेंगे। फिर मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि वे किससे मिलना चाहता या नहीं। जिन नामों का चयन सीएम करेंगे उन्हें फोन करके समय तथा स्थान बताया जाएगा। यदि कोई मंत्रालय में सीएम से मिलना चाहता है उन्हें तभी प्रवेश मिलेगा जब सीएम के निज सचिव अनुमति देंगे।
मंत्रालय में मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात दोपहर दो से चार बजे बीच की जा सकेगी। ऐसे मुलाकातियों को तय वक्त के अंदर मिलने दैनिक प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दैनिक प्रवेश पत्र बनवाने मांग पत्र निज स्टाफ द्वारा भेजा जाएगा। इसके लिए तय प्रो फार्म भरकर मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निज स्टाफ भेजेगा।
सांसद, विधायक व महापौर के साथ दो से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे मंत्रालय
कहां से प्रवेश
मुख्यमंत्री अकेले गेट नंबर – ए से मंत्रालय में जा सकेंगे। मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, उप सचिव आदि को गेट नंबर -बी से जाने दिया जाएगा। गेट ए व बी से किसी अन्य अधिकारी-कर्मचारी का प्रवेश निषेध रहेगा।
नेताओं के साथ दो की ही अनुमति
मंत्रालय आने वाले सांसदों, विधायकों, महापौर आदि के लिए भी नई व्यवस्था तय की गई है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ दो से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सांसदों, विधायकों व महापौर के साथ प्रवेश करने वालों के नाम पते भी सुरक्षा अधिकारी के दर्ज होंगे। इनमें से कोई भी अपने साथ आमर्स अंदर नहीं ले जा सकेगा।
परिचय पत्र जरूरी
प्रवेश पत्र दोपहर दो से चार बजे के बीच ही बनेंगे। इसके लिए आधार कार्ड. ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र आदि में से कोई एक जरूरी होगा। हर सोमवार को जन सामान्य के लिए 11 से एक बजे तक प्रवेश पत्र बनेंगे।
प्रवेश पत्र गेट नंबर – डी के पास काउंटर पर बनेंगे।
गुटका, तंबाकू पर रोक
मंत्रालय में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर गुटखा, तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थ नहीं ले जाने दिया जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों के बैगों की भी जांच की जाएगी। फाइल, अभिलेख या डाक के लिए भी यही व्यवस्था होगी।
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