समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री पेंशन योजना से प्रदेश के 4 लाख 26 हजार 366 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य वृद्ध, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। योजना के तहत राज्य में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध तथा 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलाओं को राशि 350 रूपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। सभी पात्र व्यक्ति पेंशन हेतु आवेदन संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत एवं पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कर सकते है।
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