बिलासा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान के लिए अभी भी राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। शहरवासियों के लिए खुशी की बात ये कि डीजीसीए ने टू सी लाइसंेस का अपग्रेड कर थ्री सी कैटेगरी का लाइसंेस जारी कर दिया है। डीजीसीए ने लाइसंेस जारी करने के साथ ही पांच शर्त पर जोड़ दिया है। मतलब साफ है। उड़ान प्रारंभ होने से पहले राज्य शासन को डीजीसीए द्वारा निर्धारित पांच शर्तों को पूरा करना पड़ेगा।
एयरपोर्ट में सुरक्षा संबंधी उपाय को पुख्ता करना पड़ेगा। उड़ान प्रारंभ करने के पहले एयरपोट अथारिटी के मापदंडों को पूरा करने के साथ ही चार्ट आउट करना होगा। गाइड लाइन का गंभीरता के साथ पालन करना होगा। डीजीसीए के चार्टर का पालन करना पड़ेगा। इन शर्तों का पूरा करने के लिए डीजीसीए ने एयरपोर्ट प्रबंधक को एक महीने की मोहलत दी है।
तय समय सीमा में मापदंडों को पूरा करने के साथ ही डीजीसीए व एयरपोर्ट अथारिटी को इस संबंध में जानकारी देनी होगी। राज्य शासन ने बिलासा एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथारिटी को अभी हस्तांतरित नहीं किया है। लिहाजा संचालन की पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन के पास ही रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य सभी मापदंडों को राज्य शासन को पूरा करना होगा। सुरक्षा के अलावा अग्निशमन व चिकित्सकीय सुविधा व्यवस्था भी एयरपोर्ट मंे दुस्र्स्त रखनी पड़ेगी।
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