800 रुपए में तोता, 3 दिन में नीलकंठ की डिलीवरी, बैन के बाद भी रायपुर में धड़ल्ले से बिक रही चिड़िया

घर में पक्षियों को पालना भी अपराध है।

पर प्रकाश डाला गया

  1. राजधानी में आठ में सौ बिक रहा तोता
  2. बिज़नेस पर प्रतिबंध, ख़रीदारी या पालना पर भी प्रतिबंध
  3. तोता, मोर, बगुला, मैना में 120 पक्षी पक्षी शामिल हैं

वाकेश साहू, नईदुनिया रायपुर: पशु जीव अधिनियम के अंतर्गत बर्ड बैल की बिक्री पर फिर भी चर्चा हो रही है। शहर में फाफाडीह चौक, कटोरा तालाब, खमतराई, शंकर नगर आदि स्थानों पर तोते आसानी से मिल जाते हैं। नईदुनिया की टीम फाफाडीह की तीन स्टेडियमों में तोता के लिए ग्राहक प्रवेश।

आठ सौ रूपये तोता

नईदुनिया टीम से इस दौरान तीन दिग्गजों ने कहा- अभी दुकान में तो नहीं हैं, लेकिन हम आपको एक या दो दिन में देंगे। एक टोटा 800 रुपये में. तोता तीन माह का है। वह पूरी तरह से स्वस्थ होगा, इसका हम आपको सुझाव देते हैं। इसी तरह सफेद कबूतर भी मिलेंगे। वहीं नीलकंठ के बारे में जानकारी ली तो कहा- इसके लिए आपको समय देना होगा।

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पशु-पक्षियों को स्टॉक में रखना, सामान या प्लांट में रखना अपराध

तोता, मोर, बगुला, मैना, गौरेया, उल्लू, चील, गिद्ध, बया, तीतर, हरियल, सफेद कबूतर, नीलकंठ, इंडियन हार्नबेल सहित लगभग 120 पक्षियों को बर्ड श्रेणी में रखा गया है। इन सब्जियों को बेचने, सामान या सामान रखने का अपराध है। शहर के सुपरमार्केट में सुपरमार्केट की बिक्री हो रही है।

तीन साल का अविश्वास और अविश्वास का सिद्धांत

तोते सहित अन्य जीवविज्ञानी जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में शामिल है, विक्रय (तीन वर्ष) और अनुसंधान अधिनियम 1972 शामिल है।

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धड़ल्ले से बिक्री, पक्षी प्रेमी जुलूस में

टोटे और अन्य पक्षियों की रायपुर सहित प्रदेश में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्थानीय संस्थाएं शामिल होकर पक्षी प्रेमियों में रोष जता रही हैं। इधर कुछ दिन पहले ही मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुखों ने सभी वनमंडलों पर कार्रवाई करने का पत्र जारी किया है। फिर भी असैनिक पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वन मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार तोते और अन्य संरक्षित पक्षियों को कैद में रखने और बेचने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है।

घर में भी अपराध रखना

वन मुख्यालय ने घर में तोता और संरक्षित पक्षी रखने वालों को अपने निकटतम वन कार्यालय के अधिकारी या जू के अधिकारी से संपर्क कर उनके स्थान रखने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा न करने पर वन विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा जिन घरों में तोतेहुएग, वहां जब्ती के साथ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

मोबाइल पर दिखे तोते की फोटो

फाफा ढाँचे के उपकरण ने प्रतिबंधित तोते (जंगली) की तस्वीर अपने मोबाइल पर दिखाई, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद उसने एक-दो दिन का समय मांगा। फिर कहा- तुम्हें फोन करके बताना है कि तोता आ गया है।

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