आरबीआई ने व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। जुर्माना ठोकने कारण नया एटीएम शुरु करने और केवायसी यानी ग्राहक संबंधी जानकारी को लेकर नियमों के उल्लघंन पर लगाया है। आरबीआई ने जारी पत्र में उल्लेखित किया है कि मार्च 31 साल 2018 में बैंक के आर्थिक स्थित से कुछ निर्देश दिए गए थे, जिसका बैंक प्रबंधन द्वारा पालन नहीं किया गया था। आरबीआई ने बैंक प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसके बाद बैंक की ओर से जवाब भेजा गया। लेकिन आरबीआई जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और नियमों के उल्लघंन और निर्देशों का पालन नहीं करने पर व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है।
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