ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला, जिम उपकरण प्रदाय करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को विशेषकर ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्र के नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य एवं नियमित व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराना है। ताकि वे शारीरिक स्वास्थ्य की ओर आकर्षित होकर अपने क्षेत्र में खेल का विकास करें एवं देश के स्वस्थ्य नागरिक बन सके। समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्पन्न हो सके। जन सामान्य, विशेषकर युवाओं में जिम्नेजियम में व्यायाम की मांग बढ़ती जा रही है। युवाओं की इस अपेक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यता है।
संस्था को प्रदाय की जाने वाली व्यायाम, जिम सामग्री शासकीय संपत्ति रहेगी। जिसका स्थानीय स्तर पर संस्था के माध्यम से सामुदायिक उपयोग किया जाएगा। व्यायाम शाला के रख-रखाव के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया जाएगा। जिसका निर्धारण जिला स्तरीय व्यायामशाला समिति द्वारा किया जाएगा। व्यायामशाला में प्रशिक्षक, अन्य कर्मचारी हेतु अलग से आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। व्यायामशाला भवन परिसर में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो कानून की दृष्टि से प्रतिबंधित हो। संस्था व्यायामशाला भवन, परिसर में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी। व्यायामशाला, जिम सामग्री स्थापित करने के लिए इच्छुक संस्था आवेदन प्रारूप एवं अनुबंध प्रारूप प्राप्त कर कार्यालय मंे आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण महासमुन्द में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर या दूरभाष क्रमांक 96175-00748, 9770-752697 संपर्क कर सकते हैं
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