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पिता की हत्या और पत्नी पर हमला करने वाले को विलाप किया गया

नईदुनिया न्यूज, प्रतापपुर: पिता की हत्या और पत्नी पर बसूला से वार करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र में संजय अग्रवाल के कोर्ट ने कॉलेज जज और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुत्र व पुत्रवधू के बीच में मृतक को बीच-बचाव कराया गया था। आवेश में ग्यान पुत्र ने पिता पर ही बसूला से प्रहार कर दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने बेइज्जती की पत्नी को डीज़ल की डील की पेशकश की है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक देवानंद पांडे ने बताया कि घटना भटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सकलपुर खुटनपारा की है।घटना दिवस 20 मई 2023 को अपराधी जीतलाल (37) उनकी पत्नी मुन्नीबाई और बच्चे के घर पर ही थे। सुबह पत्नी ने पति से मुंह धोकर नाश्ता कर लेने का आग्रह किया। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। अवैध पति ने पत्नी को मारने के लिए बसूला लेकर दौड़ाया।पत्नी पर उसने युद्ध भी किया। गांव में हो रही थी ग्राम सभा की बैठक। दोषी के पिता अमरसाय को जब यह जानकारी मिली तो वह बीच-बचाव की बात करने लगा। इससे नाराज बेटे ने पिता पर ही बसूला से वार कर दिया। इससे उनकी मौत हो गई।मौका पर आरोप है कि उनकी पत्नी वहां से जान बचकर भाग गईं।

भटगांव पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोषियों को जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस ने धारा 324 और धारा 302 के तहत मामला कोर्ट में पेश किया था। प्रकरण के सभी साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने अदालत में दोषी लाल जीत को हत्या का दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने धारा 324 के तहत तीन साल की सजा और 100 रुपये का अर्थदंड और अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त धारा 302 के तहत धारा 302 के तहत धारा 302 के तहत तीन साल की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन साल तक अतिरिक्त स्थान दिया जाएगा। दोनों सजाएँ साथ-साथ। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों की पत्नी को प्रोडक्शन हाउस की नियुक्ति का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पति की मौत और पति के जेल जाने से घायल पत्नी पर ही खुद और बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है इसलिए कोर्ट ने प्रविधान के सिद्धांत राशि राशि देने की बात कही है।