पर प्रकाश डाला गया
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन किसी भी बैंक की शाखा से लिया जा सकता है।
- बैंकों द्वारा लोन जारी करने के लिए नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है।
- इनफिनिटी से छोटे और लघु उद्योगों को काफी राहत मिलती है।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर (मुद्रा लोन)। केंद्र सरकार ने छोटे और लघु उद्यमों को बड़ी राहत दी है, इसके तहत अब मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई है। अब तक मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख थी। इसमें युवाओं ने 20 लाख का लोन लिया था, पहले 10 लाख का लोन चुकाया था। केन्द्रीय विधानमंडल में बजट भी तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन किसी भी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई आदि के मोटरसाइकिल शाखा कार्यालय से लिया जा सकता है। इसके साथ ही प्रोटोटाइप मित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है।
बैंक लोन जारी करने के लिए नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है। वहीं अब इन्वेस्टमेंट को भी ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत बिजनेस की सीमा 500 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की कमाई की जाएगी। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने सुझाव दिया कि छोटे और लघु उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों से काफी राहत मिलेगी। साथ ही एम्सएमई की भी रेटिंग।
उदाहरण के लिए सहायता
एमएसएमई के क्षेत्र में उद्यमियों को आवेदन करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके तहत 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इरिड यूनिट की स्थापना की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि इससे छोटे और लघु उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी।
45 दिन में करना होगा भुगतान, नहीं तो आय में जुड़ेगा
क्रिस्चियन एक्ट की धारा 43 बी(एच) के अगर कोई बड़ी कंपनी किसी भी एम्सएमई को समय पर भुगतान नहीं करती है, तो 45 दिनों के भीतर एकेक्ट के मामले में लिखा गया है तो वह उस खर्च को अपनी कर योग्य आय से कम नहीं कर पाएगी। यानी वह अपनी राशि में युग्मित होगी।
रविवार से बदलेगा होटल के नियम
एक सितंबर से ऑनलाइन करदाताओं के लिए नए नियम लागू होंगे। नए नियमों के तहत करदाताओं को पंजीकरण बैठक के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण सारांश पोर्टल में अपलोड करना होगा। अगर करदाता ने ऐसा नहीं किया तो करदाता थिएटरआर-1 फॉर्म नहीं भर पाएगा।
जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जीएसटी चोरों पर लगाम कसी जा सके। अभी भी मोशन पिक्चर द्वारा प्लास्टर को कैप्चर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
सोसाइटीएन ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एड इश्यूरी को जारी करते हुए सोसाइटी के नियम 10ए के अनुसार करदाता को रजिस्टर की तारीख से 30 दिन के भीतर वैध फिक का विवरण देना अनिवार्य है। 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई: प्रदेश में पिछले कई महीनों से विभाग में 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई है।
इसके साथ ही करीब 17 ईसाइयों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। टैक्स रोल्स को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी जारी है, जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यह फर्जी अभियान फर्म ने टैक्स चोरी करने वालों के साथ ही चोरी करने वालों के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा करने का काम किया है।
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