कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार ने सी-अनुभाग के 4-82 में निहित संशोधित प्रावधानों के तहत् जिले में नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति को 5 लाख, घायल को 2 लाख रुपये गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रूपयें चल सम्पति (अनाज, कपड़े, घरेलू समान) के नुकसान पर 10 हजार, स्थाई संपत्ति (मकान, दुकान आदि) कच्चे मकान क रूप में 20 हजार पक्के मकान 40 हजार, जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे-बैलगाड़ी, नाव आदि 20 हजार रुपये ट्रैक्टर, जीप आदि 2 लाख ट्रक, रोड़ रोलर, बड़े वाहन 3 लाख रुपये के मान से सहायता राशि का आहरण एवं संवितरण किये जाने का स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दिया गया है। मृतकों के 3 वारिसों को 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जिसके तहत बारसूर तहसील अंतर्गत ग्राम काउरगांव बोगोफरपारा निवासी श्रीमती सोमली, द्वितीय मृतक श्रीमती सुंदरी मड़कामी को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि एवं तहसील कुआकोंडा ग्राम बर्रेम (पटेलपारा) श्रीमती देवे बारसे को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है।
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