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तालाब में डूबने एवं सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में आर्थिक सहायता स्वीकृत

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा आरबीसी 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुंआ, तालाब व नदी में डूबने एवं सर्प काटने से हुई मृत्यु के प्रकरण में 11 पीड़ित परिवारों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से 44 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। कांकेर तहसील अंतर्गत ग्राम पोटगांव निवासी 17 वर्षीय दीपिका निषाद की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता जगतराम और श्रीमती रेवती बाई के लिए चार लाख रूपये तथा ग्राम पोटगांव निवासी 41 वर्षीय मनोज कोकिला की गड्ढे में डूबने से मृत्यु होने से उनकी पत्नी श्रीमती संध्या के लिए चार लाख रुपये की सहायता राषि स्वीकृत किया गया है।
इसी प्रकार दुर्गूकोंदल तहसील अंतर्गत ग्राम मेरेगांव के 14 वर्षीय संतलाल हिड़को की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण उनके माता-पिता मनकुर हिड़को एवं श्रीमती बुद्धी बाई के लिए चार लाख रूपये और ग्राम भीरावाही निवासी 68 वर्षीय देवाल सिंह गोयल के कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण उनकी पत्नी श्रीमती गंगाबाई के लिए चार लाख रूपये, भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम बारवी के 09 वर्षीय गुलषन उइके की तालाब में डूबने से मृत्यु होने से उनके निकटतम आश्रित श्रीमती कुमारी बाई के लिए चार लाख रूपये, पखांजूर तहसील के कृष्णनगर निवासी 08 वर्षीय सृष्टी साहा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता उत्तम साहा और श्रीमती सुमित्रा साहा के लिए चार लाख रूपये, अंतागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम आमागांव निवासी 18 वर्षीय दानेष्वरी पिस्दा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता रामदयाल पिस्दा एवं श्रीमती सत्यकुमारी के लिए चार लाख रूपये, ग्राम पोंडगांव निवासी 46 वर्षीय श्रीमती बिसरी बाई की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन राजेन्द्र कुमार मरकाम के लिए चार लाख रूपये, ग्राम सिरसांगी निवासी 57 वर्षीय सुकारू राम मण्डावी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित षिवलाल के लिए चार लाख रूपये, ग्राम भाटपाल निवासी 40 वर्षीय मंत्रीराम हुर्रा के नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती सुनिता बाई हुर्रा के लिए चार लाख रूपये और चारामा तहसील के ग्राम ढेड़कोहका निवासी 40 वर्षीय कमलेष यादव की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती शैलेन्द्री के लिए चार लाख रूपये की सहायता राषि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राषि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।