छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 से 12 एवं 14 से 15-क की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव 2022 हेतु 1 जनवरी 2022 की प्रतिनिर्देश से फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए समय-अनुसूची निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण के कार्यक्रम के अनुसार 02 नवंबर 2022 बुधवार तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना और जनपद पंचायतवार भागो में बांटना है। जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।
04 नवम्बर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डों का मौके पर मिलान, सत्यापन करना और आधार पत्रक तैयार करना, सूची में आवश्यक संसोधन करना है। 07 नवम्बर तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावली की आधार पत्रक अनुसार पी.डी.एफ. ऑनलाईन सॉफटवेयर के माध्यम से तैयार करना एवं मुद्रण कराना, जांच कराना, चेकलिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार करना एवं ग्राम पंचायतवार पी.डी.एफ. तैयार करना, दो प्रति मुद्रण कराना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दोनो प्रति में हस्ताक्षर करना, पी.डी.एफ. सहित दोनों प्रति (निर्वाचक नामावली) जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना, जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण हेतु सौंपना, जनपद पंचायतवार मुद्रित निर्वाचक नामावली प्राप्त करना और उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना, निर्वाचक नामावली प्रकाशन के संबंध में सूचना भेजना है।
इसी प्रकार द्वितीय चरण में 09 नवम्बर 2022 बुधवार तक निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत। 16 नवम्बर तक दावे, आपत्तियां प्राप्त करना, 21 नवम्बर तक प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा, 21 नवम्बर तक प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, 24 नवम्बर 2022 तक प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि, निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर दावे, आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील, 30 नवम्बर 2022 तक ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पीडीएफ तैयार करना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना, 02 दिसम्बर 2022 तक अनुपूरक सूचियां मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ना, 06 दिसम्बर 2022 तक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
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