छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव 2022 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम (समय-अनुसूची) जारी की गई है। जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में 02 नवम्बर बुधवार तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण (आधार पत्र तैयार करने वाले कर्मचारी तथा दावे आपत्ति प्राप्त करने वाले प्राधिकृत कर्मचारी), भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना और जनपद पंचायतवार भागों में बांटना तथा जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये हैं। 04 नवम्बर शुक्रवार तक प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डों का मौके पर मिलान, सत्यापन करना और आधार पत्रक तैयार करना तथा सूची में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। 07 नवम्बर सोमवार तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावली की आधार पत्रक अनुसार पी.डी.एफ. ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करना एवं मुद्रण कराना व जांच कराना तथा चेक लिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार करना एवं ग्राम पंचायतवार पी.डी.एफ. तैयार करना, दो प्रति मुद्रण कराना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दोनों प्रति में हस्ताक्षर करना तथा पी.डी.एफ. सहित दोनों प्रति (निर्वाचक नामावली) जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण हेतु सौंपना तथा निर्वाचक नामावली प्रकाशन के संबंध में सूचना भेजा जायेगा।
इसी प्रकार द्वितीय चरण में 09 नवम्बर बुधवार तक निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियों प्राप्त करने के कार्य की शुरुआत किया जायेगा। दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय 16 नवम्बर बुधवार तक, प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तिथि एवं प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 नवम्बर सोमवार तक तथा प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 24 नवम्बर गुरुवार तक समय निर्धारित किया गया है। दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर किया जायेगा। 30 नवम्बर बुधवार तक ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पी.डी.एफ. तैयार करना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जायेगा। 02 दिसम्बर शुक्रवार तक अनुपूरक सूचियों को मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ा जायेगा तथा 06 दिसम्बर मंगलवार को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाषन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
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