21 सितम्बर को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी

जिला कोर्ट बिलासपुर ने की बातचीत की समीक्षा

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में आगामी 21 सितंबर 2024 को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस अवसर पर बैंक ऋण, विद्युत विद्युत बिल, जलकर, संपत्तिकर और फाइनेंस कंपनियों के प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ-साथ बैंक ऋण, विद्युत विद्युत बिल, जलकर और रियल एस्टेट कंपनियों के प्री-लिटिगेशन मामलों का कार्यान्वयन शामिल है।

कोर्ट में सामग्री मामलों के समाधान पर जोर

इस आयोजन की तैयारी के लिए मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव ने जिला बिलासपुर के कैनफ्रेंस हॉल में बैंक, फाइनेंस कंपनी, बीमा कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण के अधिकारियों, जिला न्यायालय संघ के प्रमुख और जिले के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की। की। उन्होंने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋण बीमा, बीमा क्लेम, प्लास्टिक बिजली बिल के दायरे और न्यायालय में अपार्टमेंट सिविल और जमानतनामा योग्य आपराधिक मामलों के लिए अधिक से अधिक संख्या में मामलों के वास्तविक विवरण के आधार पर समाधान का प्रयास करने का निर्देश दिया। ।।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

न्यायाधीश नीता यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कर्मचारियों और वकीलों के घरों में सफाई सैंडविच में लगे मिक्सर और सामान पर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देना और उन्हें शामिल करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

70 हजार से ज्यादा मामले सामने आए

13 जुलाई को बिलासपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरगही में दूसरी लोक अदालत में कुल 70,247 प्रकरणों की सहमति के आधार पर सुनवाई हुई। वैधानिक वार्ड क्रमांक 58, खमतराई अशोक नगर में आयोजित महोत्सव लोक में नगर निगम के जलकर, संपत्तिकर, विद्युत आपूर्ति, और सफाई-सफाई से संबंधित 704 प्रकरणों का समावेश किया गया था।

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