छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छोटे भूखंडों के विक्रय पर लगी रोक को हटाया गया है। इसका ही परिणाम है कि अब तक राज्य के 2 लाख 67 हजार से ज्यादा छोटे भूखंड के स्वामियों ने भूखंडों की रजिस्ट्री की गई है। ऐसे भूखंड के स्वामियों को अपनी जरूरत के हिसाब से भूखंडों को विक्रय एवं क्रय करने की छूट मिलने से उन्हें फायदा हुआ है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने जनवरी 2019 में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 डिसमिल से कम के भूखंडों की ब्रिकी पर लगी रोक को हटाया और ई-पंजीयन प्रणाली में आवश्यक प्रावधान कराया गया है, परिणामतः 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक छोटे भूखंडों से संबंधित 2 लाख 67 हजार 612 दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है।
इसी तरह से आवासीय भवनों के पंजीयन में दो प्रतिशत की रियायत दी गई है। शासन द्वारा 75 लाख रूपए कीमत तक के मकान एवं भवन के विक्रय संबंधी बिलेखों पर प्रभार्य होने वाली पंजीयन शुल्क की दर में 2 प्रतिशत की रियायत अगस्त 2019 से प्रदान की गई है, जिसे आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए पंजीयन शुल्क की रियायत को यथावत रखा गया है।
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