पर प्रकाश डाला गया
- पांच हजार रुपये की अर्थदंड से खरीदी।
- कॉलेज का असामी कर लिया गया था।
- शारीरिक संबंध स्थापित होने की पुष्टि।
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : नाबालिग को बहला-फुसला कर उसके साथ धोखाधड़ी करने वाले दोषियों को विशेष जज ने 20 साल का बजट और अर्थदंड से बर्खास्त कर दिया।
निवासरत स्वजन के अधीन वडोदरा क्षेत्र में पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी नाबालिग पुत्री को कॉलोनी में ही निवासरत छात्र मोनू उपाध्याय कर ले गया था। पुलिस ने मामले में पंजाबियों को गिरफ्तार कर लिया और किशोर के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया। डॉक्टर ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने की पुष्टि की। साथ ही डेमोक्रेट ने भी की जानकारी पुलिस को दी जानकारी।
जांच के बाद पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एसटीएसटी (पाक्सो) डा ममता भोजवानी के प्रस्तुतीकरण किया। साक्ष्य व प्रमाणिकता के एट्रिब्यूशन के बाद कोर्ट में यह पाया गया कि आरोपी मोनू ने सामुदाय के साथ मिलकर उस पर आरोप लगाया है।
संकट में मिला बस हेल्पर का शव
डीट्रांयसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड के पास स्थित उस समय एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना सूचना ही सीएसईबी ऑफिस की पुलिस कार्यालय पर सूचना। शव आश्रय स्थल के बाद पहली बार वैधानिक कार्रवाई का प्रयास किया गया। काफी संकटग्रस्त होने के बाद मृतक की पहचान बांग्लादेश के रूप में हुई, जो राजधानी बस का सहायक था। पुलिस ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से आदिवासियों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कटघोरा के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, वहां से मुलाकात की गई थी। यह किसी को पता नहीं चल सका। शव को परीक्षण के लिए जिला अस्पताल दिया गया। पुलिस का कहना है कि लाश रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो गया है कि आतंकवादियों की मौत के संबंध में पता चला है। तदुपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी।