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सात लाख 95 हजार रूपए की पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत

राज्य शासन के निर्देशानुसार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के तहत अपराध पीड़ितों की सहायता के लिए क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय की जाती है। इसके तहत जिले के सात पीड़ितों को कुल सात लाख 95 हजार रूपए की पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा द्वारा स्वीकृत की गई है।  
कलेक्टोरेट से मिली जानकारी के मुताबिक कुरूद तहसील के ग्राम थुहा निवासी श्री तुकेश यादव को तीन लाख रूपए की पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह धमतरी तहसील के ग्राम लिमतरा के श्री युगल किशोर साहू और ग्राम कोहका के श्री तीजलाल दीपक को दो-दो लाख रूपए, भिड़ावर के श्री मुलेश्वर साहू को 50 हजार रूपए की पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। कुरूद तहसील के ग्राम बारना निवासी श्री जीवराखन साहू को 25 हजार रूपए तथा धमतरी तहसील के ग्राम देमार के श्री रमेश सिन्हा और ग्राम छाती के श्री कांति कुमार डहरिया को दस-दस हजार रूपए की पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। उक्त सभी प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित हैं।